Haryana crime: जिला रेवाड़ी के एक गांव में घर में घुस कर नाबालिक से दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा आरोपित अंकुर उर्फ अंकित निवासी गांव मांदी जिला महेंद्रगढ़ को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर 2022 को वह घर से कहीं बाहर गई हुई थी और उसकी 15 वर्षीय नाबालिक बेटी घर अकेली थी। शाम करीब 5:30 बजे जब वह वापस घर पर लौटी तो उसकी बेटी बेसुध हालत में थी। वह उसे नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
सरकारी अस्पताल में पहुंचने के उसे पता चला कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तबीयत ठीक होने पर उनकी बेटी ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी, तभी अंकुर उर्फ अंकित घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खोल में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी अंकुर उर्फ अंकित गिरफ्तार कर लिया था।
अदालन ने सुनाई सजा: पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।

















