RBI Penalty on Axis Bank: RBI की ओर से बैंको को लेन देन, व्यवहार, लोन, ब्याज को लेकर कुछ निर्देश दिए हुए है। जो भी बैंक आरबीआई के नियमों की अवहेलना करता है, उसी पर जुर्माना लगा दिया जाता है।
जानिए क्या था कसूर
रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सिस बेंक ने Know Your Customer (KYC) के नियमों का पालन नहीं की। बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है। इसके बाद आरबीआई ने बैंक पर केवाईसी से जुड़े 2016 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बैंक पर 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।नोटो की माला पहनाकर किया बिदा, जानिए क्यों चर्चा में रेवाड़ी की ये गाय
Axis Bank पर लगाया 90 लाख रूप्ए जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रर्वाइ के चलते इस बैंक 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई आरबीआई के बनाए नियमों का पालन ना करने के कारण की गई है।Haryana: रेवाड़ी में छात्र को गोली मारने वाले निकले दोनो आद्यतन अपराधी, हरियाणा पुलिस को थी इनकी तलाश
यहां भी मिली खामियां
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी पाया है कि एक्सिस बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते वक्त उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आरबीआई द्वारा बैंक को एक नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन रिजर्व बैंक इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसी के चलते बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया।