Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी कोर्ट ने घर में घुसकर महिला से मारपीट करने के मामले में रेवाडी कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट ने दोषी को दो साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
पांच साल पुराना है मामला: बता दे कि ये मामला पांच साल पहले का है। रेवाड़ी जिले के कंवाली गांव की महिला ने खोल थाना पुलिस को दी शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2020 में वह अपने घर पर थी। गांव का ही चरनपाल उर्फ पालिया दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया था। आरोपित ने उसके साथ मारपीट करते हुए उस पर लाठी से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे सीएचसी डहीना में भर्ती करवाया गया।Haryana crime
जानिए क्या है मामला: खोल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पालिया के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही कोर्ट में विचाराधीन रहा। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विश्वास खटक की कोर्ट में आरोपी चरनपाल उर्फ पालिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दो साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना

















