Covid Update news: महेंद्रगढ के डीसी अजय कुमार व उनकी पत्नी रोहतक आयकर आयुकत डा लवलीन कोर हुए संक्रमित

हरियाणा: महेन्द्रगढ़ जिले के डीसी अजय कुमार और उनकी आयकर उपायुक्त रोहतक पत्नी डॉ. लवलीन कौर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी जानकारी खुद डीसी ने व्हाट्सअप के जरिए दी हैं। दोनों ने खुद को नारनौल के सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है। 2-3 दिन के अंदर उनसे मुलाकात करने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है।

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दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण की को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब महेन्द्रगढ़ जिले को भी ए श्रेणी में रखा है, जिसके तहत यहां भी शाम 6 बजे मार्केट बंद होने के साथ ही तमाम बंदिशे लागू होंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अजय कुमार ने नए आदेश जारी करते हुए नियमों की पालना 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं।

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जरूरत की चीजों को छोड़कर शाम 6 बजे बंद होगी मार्केट:

ग्रुप-ए कैटेगरी में होने के कारण महेंद्रगढ़ जिले में आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक बंद होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

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डीसी अजय कुमार ने बताया कि जिला की सीमा में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसडीएम इंसिडेंट कमांडर के तौर पर कार्य करेंगे। एडीसी को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है तथा एसपी को सरकार द्वारा जारी हिदायतें अनुसार कार्य करने को कहा गया है।

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अवेहलना करने वालों पर होगी कार्रवाई:
डीसी अजय कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला के अधिकारियों को गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना के आरोपी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। बगैर टीका लगवाए हुए नागरिक तथा बिना मास्क जिला के किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था में एंट्री नहीं दी जा रही है। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा।