Income Tax भरने वालों की हुई बल्ले बल्ले, टैक्स रिफंड के नियमो में हुआ बदलाव

INCOME TAX

दिल्ली: आयकर दाताओ के लिए बडी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए Taxpayer को राहत दी गई . इसी दिशा में सरकार की तरफ से Tax रिफंड को लेकर नए नियम भी जारी किए गए हैं. इन नए नियमों का फायदा देश के करोड़ों आयकर दाताओ को मिलेगा.

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इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इन नियमों को लेकर जानकारी साझा की गई. बता दें कि भारत का हर नागरिक जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह आयकर के दायरे में आता है, लेकिन आय के कुछ Source ऐसे भी हैं. जहां से होने वाली आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती. हालांकि इनके साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं.

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इन नियमों में किया गया बदलाव
Income Tax डिपार्टमेंट ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले, रिफंड के मुकाबले रिफंड एडजस्ट करने में टैक्सपेयर को राहत मिली है. इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला लेना होगा.

विभाग की तरफ से लागू किए गए नए नियमों के तहत फैसले से मुकदमेबाजी में भी काफी कमी आएगी. डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स ने बताया कि पहले यह समय सीमा 30 दिनों की थी, अब इसे घटाकर 21 दिन करने का फैसला लिया गया है.

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21 दिन के अंदर सुलझ जाएंगे सभी मामले
अधिकारी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर Tax भरने वाला एडजेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यह मामला प्रोसेसिंग अधिकारी के पास जाएगा और वह इसे 21 दिन के अंदर सुलझाएंगे और अपनी राय देंगे .

इसके अलावा कुछ मामलों में धारा 245 के तहत सूचना जारी करने के लिए डिमांड Portal पर भी जवाब दिया गया था. किसी भी तरह की गलत डिमांड को ऐससिंग अधिकारियों द्वारा रोका जा चुका है. इसके साथ ही कई बार मांगों के खिलाफ रिफंड का गलत एसेसमेंट किया गया है, जिससे संबंधित कई बार शिकायतें