रेवाडी: बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए pencil.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।फुट ओवर ब्रिज निर्माण शुरू, रेवाडी में रूट किया गया डायवर्ट
डीसी रेवाडी ने आमजन से आह्वान किया कि वे ऐसे बच्चे जो बाल श्रम के दलदल में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी श्रम विभाग के ‘पेंसिल’ पोर्टल, पुलिस थाने पर या चाइल्ड टोल फ्री हेल्पलाइन 1098 पर दें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता ऐसे बच्चों के बिगड़ते भविष्य को सुधार सकती है और इन बच्चों का भविष्य में उजाला ला सकती है।
यहां करे शिकायत: कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाल श्रमिकों को कार्य करते देखें तो उसकी सूचना तुरंत पोर्टल अथवा चाइल्ड टोल फ्री हेल्पलाइन 1098 पर दें और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सहभागी बनें।
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डीसी ने कहा कि बाल श्रम में फंसे बच्चों का भविष्य समय के साथ अंधकारमय होता जा रहा है। बाल श्रम के चलते गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल छोड़ कर बाल श्रमिक बन रहे हैं।