हरियाणा में हाइवे पर लेन चेंज करना पड़ेगा भारी, करते ही होगी FIR दर्ज

On: January 11, 2024 10:07 AM
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हरियाणा: हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाया है। अब नेशनल हाईवे पर लेन ड्राइविंग (लेन चेंज) के नियमों की अवहेलना करने वाले ड्राइवरों के न केवल चालान किए जाएंगे वही उनके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया जा रहा है। पिछले दो माह कई केस दर्ज हो चुके है।Rewari: सूर​त सिंह बने जाट सभा के प्रधान, दी बधाई

आन लाईन पहुंच रहे चालान: हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है तथा यातायात टीम में गशत करती रहती है। ऐसे में जैसे बडे वाहन चालक लेन चेंज करते है तो उसकी फोटो करके चालान ओन लाईन उसके मोबाइल पर भेजे जा रहे है।

इस धारा में दर्ज होगें मुकदमें

अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में सालाना 5 हजार से अधिक लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो रहे हैं। हम कड़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि ड्राइवर अब बाई लेन के नियमों का उल्लघंन करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 279, 283 व 336 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी.HARYANA: चिराग योजना के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी, जानिए कैसे मिलेगा दाखिला

अभी तक इस तरह के उल्लंघन पर मात्र 500 रूपए का चालान किया जा रहा था लेकिन बार- बार चेतावनी के बावजूद भी ड्राइवर खासकर भारी वाहनों के चालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे थे।REWARI: धारूहेडा में सफाई व्यवस्था की खुली पोल, अधिकारी मौन

इस संबंध में समय- समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक हो चुकी है लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन चेंज के नियम का पालन नहीं कर रहें हैं. भारी वाहनों के अचानक से लाइन बदलने पर बड़े सड़क हादसों घटित हो रहें हैं तो ऐसे में अब पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है.

 

Harsh

हर्ष चौहान पिछले तीन साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है। मै बतौर औथर कार्यरत हूं

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