Haryana News: हरियाणा में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे थे उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेक्टर रेट में बदलाव की प्रक्रिया फिलहाल टाल दिया है यानि फिलहाल वही पुराने रेट ही कार्य होंगे । ऐसे में लोगो को स्टांप ड्यूटी नहीं बढने से बडी राहत मिली हैHaryana News
पहले वाले ही रहेंगे कलेक्टर रेट: राजस्व विभाग ने साफ आदेश दिए हैं कि अब तक जो कलेक्टर रेट चल रहे थे वही 2025-26 में भी लागू रहेंगे। यानी रजिस्ट्री के समय जितनी स्टांप ड्यूटी पहले दिसंबर के समय जो देनी पड़ती थी वह अब भी उतनी ही रहेगी। इससे बाजार में प्रॉपर्टी की डीलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।Haryana News
हरियाणा में कलेक्टर रेट को अंतिम बार दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। आमतौर पर हर साल अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कलेक्टर रेट में बदलाव किया जाता है लेकिन इस बार सरकार ने जनता के हित में पुराने रेट ही जारी रखने का फैसला लिया है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी।
जानते है कब बढते है रेट: बता दे कि अप्रैल में हर बार नए रेट लागू करने की परंपरा के चलते कई जिलों ने मार्च में ही नई दरों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाती हैं इनता ही नहीं हर बार रेट को बढाया जात है।
लेकिन इस बार हरियाण सरकार ने फैसला बदलते हुए मार्च में शुरू हुई सारी तैयारी रोक दिया गया है। अब आगे जब तक नया आदेश नहीं आता तब तक वही रेट चलेंगे जो दिसंबर में तय हुए थे। यानि इस साल फिलहाल पुराने रेट से काम यिक
सरकार ने इस निर्णय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश सभी जिलों को भेजा है। इस आदेश में कहा गया है कि जब तक आगे कोई निर्देश नहीं दिए जाते तब तक 2025-26 के लिए रजिस्ट्री पुरानी दरों पर ही की जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को आर्थिक बोझ न झेलना पड़े।

















