Haryana News: हरियाणा के सभी जिलों के न्यायिक परिसर में 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दिन दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न मामलों का त्वरित और सुलह के आधार पर समाधान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाडी के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटारा करना है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा:
- ट्रैफिक चालान
- बैंक रिकवरी
- मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम
- पारिवारिक विवाद
- दीवानी एवं फौजदारी मामले
- श्रम विवाद
- भूमि अधिग्रहण
- बिजली-पानी के बिल
- राजस्व आदि
सीजेएम अमित वर्मा ने आमजन से अपील की है कि 12 जुलाई को आयोजित इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। अपने लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही लाभ है, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि सामान्य कोर्ट में बार-बार चक्कर लगाने और समय और धन की बर्बादी हो सकती है, लेकिन लोक अदालत में विवाद को सुलझाकर समाप्त किया जा सकता है। इसमें ना तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत, बल्कि यह सभी के लिए फायदेमंद है।

















