हरियाणा: वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब रेवाड़ी जिले में भी कई सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम वायु गुणवत्ता सुधारने और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। Grape-3
डीसी ने दिए ये आदेश: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए सभी विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकाय, एचएसआईआईडीसी और अन्य विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को नियंत्रित रखने के लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें।
जानिए किस किस पर रहेगी पाबंदी: बता दे कि ग्रैप-3 के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम क्लीनर से सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। निर्माण स्थलों पर केवल गैर-प्रदूषणकारी कार्य जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग की अनुमति दी जाएगी, जबकि स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल तथा बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोग छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें, यात्रा के दौरान कार शेयरिंग या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और कोयला या लकड़ी से हीटिंग से परहेज करें। डीसी ने कहा कि आमजन की छोटी-छोटी सावधानियां और सामूहिक जिम्मेदारी ही रेवाड़ी सहित एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

















