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IPC 144: हरियाणा के Rewari में लगाई धारा 144, जानिए क्यों ?

IPC 144 :  हरियाणा में लोकसभा चुनावों के चलते 4 जून कको मतगणना होगी। सुरक्षा की लिहाज से DC Rewari राहुल हुड्डा ने लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर जैन पब्लिक स्कूल Rewari  व राजकीय महिला महाविद्याल सेक्टर-18 में बने मतगणना केंद्र के बाहर IPC  144 लगाई है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत मतगणना केन्द्रों के आस-पास के 200 मीटर क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

ड्रोन नियम-2021 के तहत जिला रेवाड़ी में ड्रोन व ग्लाइडर का उपयोग करने व उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना क्षेत्र को रैड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है।

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ipc 144

मतगणना केंद्रों के अंदर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

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ड्रोन नियम-2021 के तहत जिला रेवाड़ी में ड्रोन व ग्लाइडर का उपयोग करने व उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना क्षेत्र को रैड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है।

इन पर नही होंगे लागू: उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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