RBI Update: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने KYC अपडेट के मामले में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने KYC नियमों में नई गाइडलाइन जारी की है। अब आपको सिर्फ KYC करने के लिए बैंक की होम ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अगर आप सालों से बंद पड़े बैंक खाते को फिर से चालू करना चाहते हैं तो यह बेहद आसान हो गया है। नए नियमों के तहत ग्राहकों को KYC के लिए लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है।
जानकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने KYC नियमों में कई बदलाव किए हैं। इस नए बदलाव के तहत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या BC भी KYC अपडेट या पीरियोडिक अपडेट कर सकेंगे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट में किराना स्टोर मालिक, NGO, SHG, MFI जैसे संगठनों के लोगों को भी KYC अपडेट करने की अनुमति दी गई है। अगर किराना दुकानदारों को बैंक से अनुमति मिल जाती है तो वे केवाईसी अपडेट कर सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक की किसी शाखा में नहीं जा सकते। बैंक ने होम ब्रांच के अलावा किसी भी शाखा से केवाईसी अपडेट करने की सुविधा भी दी है।आरबीआई न्यूज
नई सुविधा के तहत बैंक अब वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के जरिए भी केवाईसी अपडेट देंगे। इस सुविधा से खास तौर पर बुजुर्ग, एनआरआई और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि वे घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।आरबीआई न्यूज
कैसे काम करेगा केवाईसी अपडेट
- आपको बीसी के साथ बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
- अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध नहीं है तो आप फिजिकल फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं।
- बीसी को ये डिक्लेरेशन और जरूरी दस्तावेज जल्द से जल्द बैंक शाखा में भेजने होंगे। बीसी आपको डिक्लेरेशन या दस्तावेज जमा करने की रसीद भी देगा।
- बैंक आपका केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करेगा और आपको सूचित करेगा कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है।
- केवाईसी अपडेट के लिए बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

















