Ration Card : राशन कार्ड भारत के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक अहम सरकारी दस्तावेज है. इसकी मदद से सरकार सस्ती दरों पर अनाज और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराती है. इसके अलावा यह दस्तावेज कई सरकारी योजनाओं में पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल होता है. अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विवाहित महिलाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे वे शादी के बाद अपने माता-पिता के राशन कार्ड से नाम हटवाकर ससुराल के राशन कार्ड में आसानी से नाम जुड़वा सकेंगी.
एनएफएसए के तहत लागू होगा नया सिस्टम
इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लागू किया गया है. इसके जरिए कागजी कार्रवाई की जटिलता खत्म होगी और महिलाएं अपने हक से वंचित नहीं रहेंगी. खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने बताया कि ट्रायल के बाद यह सिस्टम लागू कर दिया गया है. अब महिला को सिर्फ अपनी यूनिट (नाम) को माता-पिता के राशन कार्ड से पति के राशन कार्ड में ट्रांसफर करवाना है और वह भी बिना ज्यादा भागदौड़ के.
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पांच आसान तरीके
यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या किसी महिला को शादी के बाद ससुराल के कार्ड में जोड़ना है, तो ये 5 आसान तरीके आपकी मदद कर सकते हैं.
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अब अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यह सुविधा fcs.up.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है.
वेबसाइट पर जाएं और ‘Apply for New Ration Card’ विकल्प चुनें.
- परिवार के मुखिया का नाम, आधार नंबर, आय विवरण आदि भरें.
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाणपत्र, बिजली/पानी बिल और पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन कर अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें, जिससे आप अपनी एप्लिकेशन की स्थिति जांच सकते हैं.
- 30-45 दिन में राशन कार्ड जारी हो सकता है.
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे निकटतम खाद्य विभाग कार्यालय जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
फॉर्म प्राप्त करें या वेबसाइट से डाउनलोड करें.
- जरूरी जानकारी भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें: आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और 3 पासपोर्ट साइज फोटो.
- दस्तावेजों की जांच के बाद राशन कार्ड 30-45 दिन में जारी किया जा सकता है.
3. ई-मित्र या CSC केंद्र के जरिए
आप अपने क्षेत्र के ई-मित्र या जन सेवा केंद्र (CSC) से भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं.
जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं – आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण और फोटो.
वहां पर अधिकारी आपकी जानकारी भरेंगे और दस्तावेज अपलोड करेंगे.
20 से 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होता है.
आवेदन की रसीद लें और एप्लिकेशन नंबर से स्थिति जांचें.
4. मोबाइल ऐप के माध्यम से
कुछ राज्यों में मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन संभव है. जैसे बिहार में RTPS ऐप और उत्तर प्रदेश में UP Ration Card ऐप.
Google Play Store या iOS Store से संबंधित ऐप डाउनलोड करें.
मोबाइल नंबर और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
ऐप में सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें.
5. ग्राम पंचायत या नगर परिषद के माध्यम से
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान या पंचायत कार्यालय और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद या नगरपालिका कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं.
राशन कार्ड आवेदन फॉर्म लें.
सभी जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें: आधार, आय प्रमाण, निवास प्रमाण और फोटो.
दस्तावेजों को ग्राम प्रधान या नगरपालिका अधिकारी से प्रमाणित कराएं.
फॉर्म खाद्य विभाग को जमा करें या अधिकारी के माध्यम से भेजें.
वेरिफिकेशन के बाद राशन कार्ड जारी हो सकता है.
नई व्यवस्था महिलाओं के लिए वरदान
नई व्यवस्था खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है. अब शादी के बाद उन्हें राशन कार्ड में नाम जोड़वाने के लिए न तो ज्यादा दस्तावेज जमा करने होंगे और न ही दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे. इस बदलाव से न केवल महिलाओं को उनका हक मिलेगा. बल्कि राशन वितरण की पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी.

















