Public Examination Bill 2024: पेपर लीक को लेकर लोकसभा में पेश हुआ नया बिल, जानिए कितनी है सजा व जुर्माना

NAKAL BIL

10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना

Public Examination Bill 2024 : पेपर लीक की समस्या आकर भर्तीयो के लिए बडी आफत बनी हुई है। जगह जगह खोले हुए शिक्षा की दुकाने हर साल पढाने कम बलिक पेपर लीक करने पर ज्यदा फोकस करती है। देश कई गिरोह इस तरह पनप चुके तो सरकार को दीमक  Public Examination Bill 2024 की तरह चाट रहे है। हाल में लोकसभस में एक नया बिल पास किया गया है, जिसके चलते पेपर लीक करने वालोंं 10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
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पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं

सरकार ने इन परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के           (  Public Examination Bill 2024)  प्रावधान वाला ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक में परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

 

 

विधेयक में ये हैं खास प्रावधान

  • इस कानून के दायरे में UPSC, SSB, RRB, बैंकिंग, NEET, JEE, CUET जैसे एग्जाम आएंगे।
  • राज्यों के लिए विकल्प होगा कि वे इस कानून को अपनाएं या अपना अलग कानून बनाएं। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य इस तरह का कानून पहले बना चुके हैं।
  • कानून किसी परीक्षार्थी पर लागू नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कारवाई होगी।
  • कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
  • प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन या संचालन से जुड़े लोग, निजी हों या सरकारी, उन पर कानून के प्रावधान लागू होंगे।
  • संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • यह केंद्रीय कानून होगा।
  • संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

 

सख्त हुए सजा के प्रावधान

विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए  (Public Examination Bill 2024) अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा। इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सख्त किए जाएंगे।

  • प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना है, जो विभिन्न अनुचित साधनों में शामिल होते हैं।
  • मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पर सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी।

 

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसके प्रावधानों के मुताबिक (Public Examination Bill 2024)प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। विधेयक में उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।

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बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए Public Examination Bill 2024  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा था कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। सख्ती के लिए नया कानून बनाने का फैसला किया गया है।

 

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मीडिया लाइन में पिछले 4 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। वर्तमान में best24news.com डिजिटल बेवसाइट का ओथर हूँ। यहां राजनैतिक, समस्या व प्रेसनोट अपडेट करता हूं।

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