Political: चुनाव आयोग ने जारी किए आवश्यक निर्देश, जानिए क्या करना है और क्या नहीं करना

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Political: हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने है। भारत निर्वाचन आयोग ने (lok sabha Election) लोकसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना (डूज एंड डोंट्स) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्‌डा  (Rewari DC )ने बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।

बैज या पहचान पत्र दिखाना जरूरी: चुनाव में लगे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए और जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए।

जुलूस के लिए ये नियम जरूरी: प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए।

 

नकद लेन-देन से बचें राजनीतिक दल चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या नहीं करना चाहिए कि जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

रात को लाउडस्पीकरों पर रोक

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नगद राशि अपने साथ न रखें। इतना ही जो राशि खर्च की जाए उसका पूरा रिकोर्ड मैनटेन करें। वाहनों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए।