मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Haryana Driving License: हरियाणा की आम जनता के लिए बड़ी खबर, अब ऐसे बनवा सकेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस

On: May 14, 2025 3:53 PM
Follow Us:
Haryana Driving License

Haryana Driving License: अगर आप हरियाणा (Haryana) में रहते हैं और अभी तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं है तो भाई साहब अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं! सरकार ने जनता की सुविधा को देखते हुए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया है कि बस मोबाइल उठाओ कुछ क्लिक करो और आवेदन कर डालो।

अब लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ (RTO) के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में खड़े रहने का झंझट खत्म! चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन (Offline) दोनों तरीकों से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको दो चरणों से गुजरना होता है: पहले लर्निंग लाइसेंस (सीखने का लाइसेंस) और फिर परमानेंट (स्थायी) ड्राइविंग लाइसेंस।Haryana Driving License

यह भी पढ़ें  Rewari News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, डायल 112, साइबर फ्रॉड, ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक

1. लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

पात्रता:

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की अंकतालिका

पासपोर्ट आकार की फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।

2. ‘Online Services’ में ‘Driving License Related Services’ चुनें।

3. अपने राज्य के रूप में ‘हरियाणा’ का चयन करें।

4. ‘Apply for Learner License’ पर क्लिक करें।

यह भी पढ़ें  Murder in Kosli: दीपावली पर कोसली मे डबल मर्डर : हत्यारे चढे पुलिस के हत्थे, जानिए क्यों की थी हत्या

5. निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

6. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

टेस्ट:

निर्धारित तिथि और समय पर अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट दें। परीक्षा में सड़क संकेत, ट्रैफिक नियम आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं। Haryana Driving License

2. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

पात्रता:

लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 6 महीने के भीतर आवेदन करना चाहिए।

यह भी पढ़ें  Haryana: रेवाड़ी में चेक बाउंस केस में एक साल की सजा, जा​निए क्या था मामला

आवश्यक दस्तावेज़:

लर्निंग लाइसेंस

पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण

पासपोर्ट आकार की फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. उपरोक्त वेबसाइट पर ‘Apply for Driving License’ विकल्प चुनें।

2. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

3. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

4. ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें

Best24News

ताज़ा हिंदी खबरों का विश्वसनीय स्रोत — Best24News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट। हम देते हैं तेज़, सटीक और निष्पक्ष खबरें, वह भी सरल और स्पष्ट भाषा में, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now