Chief Minister’s Pilgrimage Scheme: नि:शुल्क यात्रा के लिए यहां करें आवेदन

On: April 3, 2026 9:14 PM
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Chief Minister's Pilgrimage Scheme: Apply Here for Free Travel

Haryana crime: गुरूग्राम के युवक का रेवाड़ी होटल में लटका मिला शव, दो महीने पहले हुई थी शादीChief Minister’s Pilgrimage Scheme: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे।

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस नि:शुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं Chief Minister’s Pilgrimage Scheme

योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता: डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी हो और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा आवश्यक है, इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। Chief Minister’s Pilgrimage Scheme

 

योजना का अवलोकन Chief Minister’s Pilgrimage Scheme 
योजना का नामहरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना।
आरंभ वर्ष2023.
लाभनिःशुल्क तीर्थ यात्रा।
लाभार्थीहरियाणा के 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग।
नोडल विभागहरियाणा पर्यटन विभाग।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाहरियाणा सरल पोर्टल या सरल केन्द्रो के द्वारा।

 

योजना के बारे मे

  • अपने जीवनकाल में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति की एक बार तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जरूर होती है, जो बुजुर्ज अवस्था आते-आते और तीव्र हो जाती है।
  • परन्तु बहुत बार ऐसे कारण उप्तपन्न हो जाते है जिससे वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते।
  • सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति ठीक न होना देखा गया है क्यूंकि व्यक्ति भ्रमण के दौरान रहने, खाने, और यात्रा पर होने वाले खर्चे को वहन करने में वह सक्षम नहीं होते है।
  • बुजुर्ग व्यक्तियों की इन्ही सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक प्रमुख कदम उठाया है।
  • भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल में एक रैली को सम्बोधित करते हुवे प्रदेश में “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” शुरू करने की घोषणा की है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण में उनकी सहायता करना है।
  • इस योजना को प्रदेश में अन्य नाम से भी जाना जायेगा जैसे “हरियाणा मुख्यमंत्री निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना” या “हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम” या “हरियाणा चीफ मिनिस्टर फ्री पिल्ग्रिमेज स्कीम” या “हरियाणा चीफ मिनिस्टर निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना”

 

  • अब हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्ग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में देश के किसी भी तीर्थ स्थल का भ्रमण निःशुल्क कर सकेंगे।
  • तीर्थ स्थल के भ्रमण के दौरान होने वाले रहने, खाने और यात्रा पे होने वाले समस्त खर्च का वहन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करेगी।
  • लाभार्थी व्यक्ति योजना के लिए चयनित तीर्थ स्थल का भ्रमण रेल के माध्यम से कर सकता है।
  • इसके लिए सरकार द्वारा रेल का 3 ऐसी का टिकट दिया जाएगा।
  • तीर्थ यात्रा भ्रमण के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिको को अपने साथ एक अटेंडेड को ला सकते है।
  • इसके लिए उक्त व्यक्ति को रेल का 50 प्रतिशत का शुल्क स्वयं से अदा करना होगा जिसको वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फिर नजदीकी सरल केंद्र पर देकर प्राप्त कर सकते है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में निःशुल्क तीर्थ स्थलों के भ्रमण का लाभ केवल वही लाभार्थी उठा सकता है जिसके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रूपये से अधिक नहीं होगी।

 

  • योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित तीर्थ स्थल के ही दर्शन के लिए जा सकते है : –
    • अयोध्या।
    • वाराणसी।
    • नांदेड़ साहेब।
    • पटना साहेब।
    • अजमेर शरीफ।
  • हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में होने वाली महाकुम्भ यात्रा को भी इसमें जोड़ा है।
  • पात्र आवेदक योजना के लिए अपने आवेदन हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से या फिर सरल केंद्र पर जाकर कर सकते है।
  • यात्रा में आने वाला सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

 

 

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना समूचे राज्य में लागु हो जाने के पश्चात लाभार्थियों को लाभ लेने हेतु आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • परिवार पहचान पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • ट्रैन का टिकट।
    • यात्रा की जानकारी।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
    • मोबाइल नम्बर।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र व्यक्ति मुख़्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते है।
  • इसके लिए आवेदक को हरयाला सरल पोर्टल पर जाए।
  • पहले से पंजीकृत व्यक्ति लॉगिन विवरण दर्ज करे वहीं नए व्यक्ति को पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
  • पंजीकरण के लिए वेबसिएट के मुख्य पेज से ‘पंजीकरण करे‘ का चुनाव करे।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के रूप में पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना: डीसी ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत आवेदक को कमरा नंबर-311, लघु सचिवालय, रेवाड़ी स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। पंजीकृत व्यक्ति 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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