अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान बनी ‘मनोहर’ सरकार की ‘दयालु’ योजना

 

हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है योजना का क्रियान्वयन

Haryana news, Best24News : हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी (FIDR) वरदान से कम नहीं है।

dayalu yojna

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के (Haryana news)  सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

Haryana Roadways News: यमुनानगर से इस डिपो के लिए इतिहास में पहली बार शुरू हुई रोडवेज , जानिए किन गावो को मिलगा फायदा

डीसी राहुल हुड्डा ने (Rewari DC ) बताया कि योजना के तहत (FIDR) एफआईडीआर के (Haryana news) अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को (Haryana news) इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है।

Haryana news: बूढे शेर के “भाजपा” में आते ही उडी कई नेताओ की नींद ?

डीसी ने बताया  (DC Rewari)  कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ (Haryana news) दिया जा रहा है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है।

इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में  (FIDR) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या  (PMJJBY विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।