Haryana Roadways License: दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। जैसे कार या बाइक के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, वैसे ही बस, ट्रक, मालवाहक या टेंपो चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
फीस की जानकारी
सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) के लिए शुल्क ₹3000 है।
अनुसूचित जाति (SC/BC) के लिए शुल्क ₹1500 रखा गया है।
इसके साथ सामान्य जाति के लिए सर्विस टैक्स ₹540 और अनुसूचित जाति के लिए ₹270 है।
आवेदन के मुख्य बिंदु
केवल हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक का LMV-NT/LTV लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना जरूरी है।
जिस अथॉरिटी से LMV लाइसेंस मिला है, उसका प्रमाण पत्र (NOC) भी आवेदन के साथ देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए समय निर्धारित किया जाएगा और इसकी सूचना फोन या एसएमएस से दी जाएगी।
अगर आवेदक तय समय पर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे दोबारा आवेदन करना होगा।
आवेदन के 15 दिनों के अंदर प्रिंट कर नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
पात्रता
आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
NOC प्रमाण पत्र
मेडिकल सर्टिफिकेट
10वीं की मार्कशीट
शिक्षण शुल्क की रसीद
एफिडेविट
आवेदक के हस्ताक्षर
पासपोर्ट साइज फोटो
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
हरियाणा रोडवेज लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। नियमों और दस्तावेजों को सही तरीके से पूरा करके आप आसानी से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और हाईवे पर वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

















