Haryana News: हरियाणा में तीन नए कानून लागू, अब घर बैठे मिलेगा न्याय

सीएम ने राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस प्रक्रिया का गहनता से मूल्यांकन किया
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Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि पंचकुला में हुई समीक्षा बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर चर्चा की गई। उन्होंने खुशी जाहिर की कि राज्य सरकार इन कानूनों को तय समय सीमा से पहले पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हरियाणा के CM Nayab saini ने हाल ही में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की प्रक्रिया की शुरुआत की। सीएम ने राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस प्रक्रिया का गहनता से मूल्यांकन किया। इस नए कदम के साथ, हरियाणा चंडीगढ़ के बाद पहला राज्य बनेगा जहां जनता को तीन नए कानूनों के तहत न्याय प्राप्त होगा।

 

इसके साथ ही उन्होंने कहा, “चंडीगढ़ के बाद, हरियाणा पहला राज्य होगा, जहां इन नए कानूनों के आधार पर जनता को न्याय मिलेगा।”

जानिए तीन नए कानून क्या हैं?

केंद्रीय सरकार ने तीन नए कानूनों को लागू किया है जानिए तीनो का क्या रोल होगा

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS): यह कानून न्याय के वितरण को तेज और प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है। इसमें न्याय की प्रक्रिया को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए सुधार किए गए हैं।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): यह कानून नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रावधान हैं।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम: इस कानून का उद्देश्य अदालतों में साक्ष्य की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह कानून न्याय व्यवस्था को समयबद्ध और जिम्मेदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम सैनी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य के परिवारों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नशा तस्करों और गैंगस्टरों के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने पुलिस को अपराध और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह कदम राज्य में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है और इस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह ऐतिहासिक कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए भारतीय न्यायिक प्रणाली को आधुनिक, समयबद्ध और अत्यधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह कदम न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा।

 

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि हरियाणा सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाएगी, जो विदेशों से अपराधों को चलाते हैं और उनके गुर्गे जो यहां पर रहकर अपराधों में लिप्त होते हैं।

उन्होंने कहा, “हम विदेश में बैठे अपराधियों की रीढ़ तोड़ देंगे और उनके यहां मौजूद गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।” इसके लिए हरियाणा पुलिस को सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, ताकि यह अभियान सफल हो सके।

 

 

सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग को अपराधों से निपटने के लिए पूरी तरह से समर्थन मिलेगा। राज्य सरकार ने पुलिस को इन नए कानूनों के तहत कार्य करने के लिए सभी संसाधन और मदद देने का वादा किया है।

जानिए क्या होग इनका फायदा: हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से राज्य में न्याय की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह कदम राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।