Haryana News: बुलेट पर पटाका बजाकर टोरा दिखाने वाली की रेवाड़ी में निकाली हेकडी

पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुये इस वर्ष बीते 10 दिन मे 1151 वाहनों के चालान करते हुए 59 वाहन इंपाउंड किए ग
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व यातायात हादसों से बचाने के लिए अभियान चलाक रेवाड़ी पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया।
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व यातायात हादसों से बचाने के लिए अभियान चलाक रेवाड़ी पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया।

Haryana News : सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व यातायात हादसों से बचाने के लिए अभियान चलाक रेवाड़ी पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया। पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुये इस वर्ष बीते 10 दिन मे 1151 वाहनों के चालान करते हुए 59 वाहन इंपाउंड किए गए है।पर 25 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

रेवाड़ी पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोडकर हवाबाजी एवं ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी चलाने वालों के साथ-साथ यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है।Haryana News

जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुये इस वर्ष बीते 10 दिन मे 1151 वाहनों के चालान करते हुए 59 वाहन इंपाउंड किए गए है।Haryana News

ये वाहन किए जब्त: 18 बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल, 18 ब्लैक फिल्म वाहन, 78 रॉन्ग पार्किंग, 195 विदाउट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 100 विदाउट हेलमेट, 36 विदाउट सीट बेल्ट, 85 ट्रिपल राइडिंग, 26 ड्रिंकिंग ड्राइविंग, 9 प्रेशर हॉर्न बजाने पर, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 125 एवं 170 लेन चेंज करने के वाहन शामिल है। साथ ही इन पर 25 लाख 95 हजार 600/- रुपए का जुर्माना किया गया।

TRAFIC CHALAN

धारूहेड़ा यातायात प्रभारी दलीप कुमार ने बताया कि रेवाडी एसपी के आदेश के सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाएं लेन में न चलकर नियमों की उल्लंघना करने , शराब पीकर गाड़ी चलाने, बुलट पटका सहित 24 चालान किए। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया ।

वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए ये अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व बाएं लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। पुलिस की ओर से जागरूकता के लिए हाईवे पर जगह जगह सकेंतक बोर्ड भी लगाए हुए है।