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Haryana News: हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, नहीं हटाए जाएंगे ये कर्मचारी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिन हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट की ओर से 13000 कर्मचारियों ने राहत भरी सास ली है।

Haryana News :   पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बडा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 13 हजार से ज्यादा NHM  कर्मचारियों ने राहत भरी सांस मिली है। क्योकि, ये लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार और स्थिरता की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले ने कर्मचारियो की बडा तोहफा दिया है।

बता दे जल्द ही हरियाणा में 24000 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बता दे कि 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाया जा चुका है इसी का लेकर अब 24000 नए कर्मचारियों की भर्ती किए जाएगी।

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बता दे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिन हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट की ओर से 13000 कर्मचारियों ने राहत भरी सास ली है।

मुख्यमंत्री हरियाण नायब सैनी ने बताया था कि 24000 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बता दे इसकी भर्ती करने से नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों सेवाएं समाप्त की जा रही है।

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हाई कोर्ट ने सुनाया से फैसला: हाईकोर्ट की तरफ से आदेश् दिया है हरियाणा की तरफ से NHM कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज किए जाए। हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। विस्तार से जानकारी देने वाले है।

 

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इन कर्मचारियों का मिली राहत: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, बार बार पत्रकारों की ओर से पूछने पर मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर स्पष्ट खुलकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

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