Haryana News: हरियाणा में पटवारियों के लिए अब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आधुनिक तकनीक के जरिए होगी। राज्य सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सबसे पहले पंचायती राज विभाग में लागू किया है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर अब सिस्टम के मुताबिक होगा।
ट्रांसफर की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
विभाग की योजना के अनुसार, 18 नवंबर से कर्मचारियों के डेटा की जांच शुरू हो जाएगी। इसके बाद 19 से 25 जनवरी के बीच कर्मचारी अपनी ट्रांसफर की प्राथमिकताएं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। फिर 5 फरवरी को ट्रांसफर के आदेश जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगले साल फरवरी तक सभी ट्रांसफर पूरे हो जाएंगे।
ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल
18 नवंबर से 2 दिसंबर तक अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के डेटा की जांच की जाएगी।
27 दिसंबर को नोडल अधिकारी अंतिम स्कोर जारी करेंगे, जो सभी कर्मचारियों के लिए होगा।
28 दिसंबर से 3 जनवरी तक कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर में स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं।
19 से 25 जनवरी के बीच कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान दर्ज कर सकेंगे।
5 फरवरी को अंतिम ट्रांसफर आदेश जारी होंगे।
6 फरवरी से 2 मार्च तक कोई भी कर्मचारी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
ट्रांसफर के बाद 15 फरवरी तक नया कार्यभार ग्रहण किया जाएगा और पुराने पद से मुक्त किया जाएगा।
3 मार्च से 17 मार्च तक दर्ज शिकायतों का निपटारा होगा।
क्या फायदा होगा इस नए सिस्टम का?
इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया से ट्रांसफर में पारदर्शिता बढ़ेगी। कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे। अधिकारियों को भी डेटा की जांच करके सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। इससे पुराने जमाने की मनमानी और विवादों की संभावना कम हो जाएगी।

















