Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में अहम संशोधन किया है। कैबिनेट की हालिया बैठक में लिया गया यह फैसला कर्मचारियों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा। अब ट्रांसफर प्रक्रिया में कपल केस को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और इसके लिए अधिकतम 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
संशोधन की खास बातें
कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी गोपनीय आदेश में बताया गया है कि यह संशोधन पॉलिसी के क्लॉज 4 (2i) (D) के तहत लागू होगा। इस नए नियम से ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ रहने में आसानी होगी और ट्रांसफर में मनमानी कम होगी।
कौन-कौन से कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे?
इस नई पॉलिसी के तहत वह कर्मचारी जो अपने जीवनसाथी के साथ हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के विभाग या संगठन में नियमित तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफर के समय अतिरिक्त 5 अंक मिलेंगे। लेकिन यह अंक दोनों को नहीं, केवल एक कर्मचारी को ही दिया जाएगा। यह नियम हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारियों पर लागू होगा।
विभागों को दिए गए निर्देश
मंत्री परिषद ने प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह इस फैसले को जल्दी से लागू करें। इसके साथ ही विभागों को 2 सप्ताह के भीतर इस संशोधन से जुड़े आदेशों की कॉपी कैबिनेट सेक्शन को भेजनी होगी। साथ ही पुराने नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा, खासकर 2 जुलाई 1991 के पूर्व जारी निर्देशों को, ताकि नई व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और नियमबद्ध हो।
हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य है। अब कपल केस को अधिक महत्व मिलने से कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहने के बेहतर अवसर पाएंगे। इससे न केवल कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि सरकारी तंत्र में भी ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगी।

















