Haryana News: हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को जल्द और आसानी से न्याय दिलाने के लिए एक खास व्यवस्था शुरू की है। अब ठगी के मामले में फंसे पीड़ितों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रियाओं या वकील के मदद मिलेगी। सरकार और न्यायपालिका के सहयोग से यह व्यवस्था बनाई गई है जिससे बैंक खाते में फंसे पैसे सीधे लोक अदालत के जरिए वापस मिल सकेंगे।
आसान और त्वरित न्याय की व्यवस्था
इस व्यवस्था के तहत अगर किसी ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई और ठग के खाते में पैसा ब्लॉक करवा दिया, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई, तब भी लोक अदालत तुरंत कार्रवाई करेगी। इससे पहले साइबर अपराधों में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि पैसा ब्लॉक होने के बाद भी पीड़ित को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यह प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।
आवेदन कैसे करें और क्या होगा आगे
सबसे पहले पीड़ित को 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी होगी। पुलिस ठग के खाते को तुरंत ब्लॉक कर देगी। इसके बाद पीड़ित को विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद लोक अदालत में सुनवाई होगी। लोक अदालत एक हफ्ते के भीतर मामले को सुलझाएगी और पैसा लौटाने का आदेश देगी। इसके बाद संबंधित बैंक पैसे पीड़ित के खाते में तुरंत ट्रांसफर कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में वकील की जरूरत नहीं होगी।
विदेश में ठगी से सावधान रहें
थाईलैंड में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और कई हरियाणवी नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। विदेश में नौकरी लेने से पहले किसी भी ऑफर या एजेंट की पूरी जांच-पड़ताल जरूरी है। थाईलैंड का वीजा-फ्री प्रवेश केवल पर्यटन और छोटे व्यापारिक कामों के लिए है, नौकरी के लिए नहीं। गलत उपयोग से कानूनी परेशानी हो सकती है।
हरियाणा पुलिस की यह पहल पीड़ितों को शीघ्र राहत देगी और साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में मददगार साबित होगी। लोग समय रहते शिकायत दर्ज कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

















