Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने अपने मुख्यालय पंचकूला में कर्मचारियों के आने-जाने की प्रक्रिया पर नई सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी कर्मचारी बिना उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति के निजी या व्यक्तिगत काम के लिए मुख्यालय नहीं आ सकेगा। यह फैसला निगम ने अपने कामकाज को और सुचारू बनाने के लिए लिया है।
पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति जरूरी
निगम के आदेश के अनुसार, कर्मचारी को अपने निजी मामलों के निपटारे के लिए सबसे पहले संबंधित एसडीओ, उप-विभागीय अधिकारी या कार्यालय प्रभारी के पास आवेदन करना होगा। यदि मामला अत्यंत जरूरी या संवेदनशील हो, तब कर्मचारी को अपने नियंत्रक अधिकारी से टेलीफोन या ईमेल के जरिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति मुख्यालय आने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें वापस भेजा जा सकता है।
सभी स्तर के कर्मचारियों पर लागू
यह नियम निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उपमंडलों, मंडलों, जोन तथा मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी होगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी उच्चाधिकारियों से मिलना चाहते हैं, वे पहले टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। अनुमति मिलने पर ही मिलने का समय निर्धारित किया जाएगा ताकि अनावश्यक भीड़ और इंतजार से बचा जा सके।
पहले उठाए गए मामलों में भी प्रक्रिया तय
अगर कोई मामला पहले ही किसी स्तर पर उठाया जा चुका है और उसमें उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप की जरूरत है, तो कर्मचारी को पहले अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके बाद ही अगली उच्च अधिकारी से मिलने की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिकारी-कर्मचारियों के बीच संवाद बेहतर होगा और कामकाज में बाधा कम आएगी।

















