चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य कुत्तों के काटने या आवारा एवं छोड़े गए पशुओं जैसे गाय, बैल, गधे, नीलगाय आदि के हमलों से हुई आकस्मिक मृत्यु, गंभीर चोट या दिव्यांगता की स्थिति में पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देना है।Dayalu-2 scheme
जानिए कौन होगे पात्र: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि यह योजना सभी PPP (परिवार पहचान पत्र) धारक परिवारों को कवर करेगी, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है। योजना के तहत 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 1 लाख, 12 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख, 25 से 45 वर्ष के लिए 5 लाख और 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।Dayalu-2 scheme
70% से कम दिव्यांगता के मामलों में मुआवजा प्रतिशत के आधार पर तय होगा, लेकिन न्यूनतम राशि 10,000 रुपये होगी। बता दे कि इसमें यह भी प्रावधान है कि कुत्ते के काटने के हर दांत के निशान पर 10,000 रुपये और त्वचा से मांस उखड़ने पर प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामान्य चोट के लिए भी 10,000 रुपये की निश्चित राशि तय की गई है।Dayalu-2 scheme
120 दिन मे जारी होगी राशि: बता दे कि इसको लेकर हरियाणा के हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो दावों की जांच कर 120 दिनों में सहायता राशि जारी करेगी। आवेदन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR/DDR, अस्पताल रिकॉर्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज https://dapsy.finhry.gov.in
पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

















