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Haryana: हरियाणा में नये जिलों और तहसीलों को लेकर आई बड़ी अपडेट, जानिये आज बैठक में क्या क्या हुआ ?

On: May 28, 2025 9:49 PM
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Haryana:  हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में आज यहां हुई सब कमेटी की बैठक में चार मुख्य फैसले लिए गए। कमेटी ने जिला यमुनानगर में गांव चाहड़वाला को उप—तहसील सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में शामिल करने और गांव रुपोली को तहसील रादौर से उप—तहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश की।

इसके साथ ही, जिला सिरसा के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने की भी सिफारिश की गई। इसी तरह जिला झज्जर में गांव बिलोचपुरा, भिण्डावास और शाहजहांपुर को माननहेल से झज्जर तहसील में शामिल करने की सिफारिश की।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा उपस्थित रहे।

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बैठक के उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में नए जिले, तहसील, सब तहसील के संबंध में सब कमेटी गठित की हुई है। इस कमेटी के समक्ष समय— समय पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा उनके गांवों को तहसील व उप—तहसील में स्थानांतरित करने के संबंध में 69 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की बैठक में कुछ प्रस्तावों पर सहमति बनी है और कमेटी ने उपरोक्त सिफारिशें की है।

उन्होंने एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए बताया कि शेष प्रस्तावों के संबंध में जिला उपायुक्तों को दोबारा रिपोर्ट तैयार करके आगामी बैठक तक भेजने के निर्देश दिए है। संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर यदि मानदंड सही पाए जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजी जाएगी।

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श्री पंवार ने बताया कि सब तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

इसी प्रकार तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।

इसी प्रकार उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों डबवाली को नए जिला बनाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है।

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