Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में मानव रहित वाहनों (UAV) यानी ड्रोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से 25 मई 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित खतरों से निपटने के उद्देश्य से लिया गया है.
गृह विभाग ने सभी जिलों को जारी किए आदेश
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और एसपी को पत्र भेजकर इस प्रतिबंध की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एहतियातन उठाया गया कदम है.
किन एजेंसियों को मिली छूट?
हालांकि, इस आदेश में कुछ सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों को छूट दी गई है. जिन संस्थानों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति है, वे हैं:
भारतीय सेना
केंद्रीय अर्धसैनिक बल
हरियाणा पुलिस
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)
इन एजेंसियों को केवल आधिकारिक कार्यों में ड्रोन इस्तेमाल की इजाजत होगी.
ड्रोन गतिविधियों पर रहेगी सख्त निगरानी
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ड्रोन की उड़ानों पर कड़ी निगरानी रखें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी जाए, तो उसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
यह प्रतिबंध जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य में किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोकने के लिए लगाया गया है. यह कदम हरियाणा में सुरक्षा बलों की संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी बेहतर बनाएगा.

















