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Haryana: रोहतक में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, नागरिकों से खरीद-फरोख्त न करने की अपील

Haryana : हरियाणा के रोहतक जिले में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नागरिकों से ऐसी कॉलोनियों में जमीन खरीदने या बेचने से बचने की अपील की है। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त गैरकानूनी है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध होगा और यदि कोई व्यक्ति या समूह ऐसा करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

अवैध कॉलोनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों की पहचान कर ली गई है और नियमों के अनुसार इन पर विध्वंस (डिमोलिशन) और एफआईआर दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अवैध कॉलोनियों को नियमित (रेगुलराइज) करने की कोई योजना नहीं है, इसलिए लोग इन कॉलोनियों में निवेश करने की गलती न करें।

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जिला नगर योजनाकार (DTP) ने भी किया सतर्क

जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। उन्होंने कहा कि कई बार ज़मीन मालिक और डीलर लोगों को झूठे सपने दिखाकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचते हैं, लेकिन बाद में जब प्रशासन कार्रवाई करता है, तो खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि:

  • अवैध निर्माण कराने वालों को खुद जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  • प्रशासन समय-समय पर अवैध कॉलोनियों को गिराने (डिमोलिशन) की कार्रवाई करता रहेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति इन कॉलोनियों में निर्माण करता है, तो वह खुद जिम्मेदार होगा।

डीलरों और भू-माफियाओं के झांसे में न आएं

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे डीलरों और भू-माफियाओं के झूठे प्रलोभनों में न आएं। अक्सर लोग कम कीमत पर जमीन खरीदने के लालच में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

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इसलिए:

  • कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें।
  • जिला नगर योजनाकार (DTP) कार्यालय से संपर्क कर जानकारी लें।
  • अवैध कॉलोनियों की सूची स्थानीय तहसील कार्यालय और मिनी सचिवालय में उपलब्ध कराई गई है।

अवैध कॉलोनियों की पहचान कैसे करें?

यदि आप रोहतक या आसपास किसी ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले जांच लें कि वह ज़मीन वैध है या नहीं। इसके लिए:

  1. DTP कार्यालय से संपर्क करें: जिला नगर योजनाकार कार्यालय में अवैध कॉलोनियों की पूरी सूची उपलब्ध है।
  2. तहसील कार्यालय से सत्यापन कराएं: भूमि रिकॉर्ड की जांच करें कि वह कॉलोनी अधिकृत है या नहीं।
  3. नगर निगम/नगर पालिका से जानकारी लें: नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय से भी ज़मीन की वैधता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अवैध कॉलोनियों में निवेश से होने वाले नुकसान

प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है कि अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:

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  • प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण गिराने से पूरी संपत्ति का नुकसान हो सकता है।
  • बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
  • अवैध कॉलोनियों में कानूनी विवाद होने की संभावना अधिक रहती है।
  • ज़मीन खरीदने के बाद भी रेजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।

प्रशासन की सख्ती के बावजूद हो रही है खरीद-फरोख्त

हालांकि प्रशासन की लगातार चेतावनी के बावजूद कई लोग अवैध कॉलोनियों में निवेश कर रहे हैं। कुछ डीलर और भू-माफिया फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी दल गठित किया है, जो अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का काम करेगा।

आगे की कार्रवाई

  1. अवैध निर्माणों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
  2. गैरकानूनी कॉलोनियों में डीलिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
  3. लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम, तहसील कार्यालय और DTP कार्यालय में अवैध कॉलोनियों की सूची चस्पा की जाएगी।
  4. जिन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है, वहां सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

रोहतक जिला प्रशासन की यह सख्त चेतावनी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं। यदि आप किसी ज़मीन में निवेश कर रहे हैं, तो पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से न केवल आपका पैसा डूब सकता है, बल्कि आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसना पड़ सकता है। प्रशासन की सलाह को गंभीरता से लें और अपने कठिन परिश्रम से अर्जित धन को सुरक्षित निवेश में लगाएं।

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