Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करना राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उन्हें महंगाई के अनुरूप उचित वेतन मिल सकेगा।Haryana News:
हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन — मुख्य बातें
कब हुआ था पिछला संशोधन?
- आखिरी बार संशोधन: 2015 में
- अगला बदलाव होना था: 2020 में, लेकिन यह अब 2025 में किया जा रहा है।
संशोधन का उद्देश्य:
- महंगाई के अनुरूप श्रमिकों को उचित वेतन देना
- श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार
- सामाजिक व आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना
समिति का गठन:
मुख्य समिति:
- अध्यक्ष: परमजीत सिंह (संयुक्त श्रम आयुक्त)
- सदस्य: श्रम, वित्त और योजना विभाग के अधिकारी
- विशेषज्ञ सदस्य: पवन कुमार (बीएमएस, जोनल संगठन सचिव)
उप-समिति:
अध्यक्ष: विश्वजीत सिंह हुड्डा (उप-श्रम आयुक्त)
अवधि और सिफारिशें:
- समिति को 90 दिन में सिफारिशें तैयार करनी हैं।
- यदि सिफारिशें समय पर लागू होती हैं, तो लाखों मजदूरों को सीधे वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
संभावित प्रभाव:
- निर्माण, औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों के श्रमिकों की आमदनी में बढ़ोतरी
- श्रमिकों का पलायन रुकेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बेहतर वेतन उपलब्ध होगा
- सरकार की छवि मज़दूर समर्थक रूप में और सुदृढ़ होगी

















