Delhi-NCR Air Quality: केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के Stage IV के लागू होने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। आयोग ने जनता से अपील की कि ऐसे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें।
CAQM ने अपने बयान में कहा कि कुछ समाचार चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म “गुमराह करने वाली जानकारी” फैला रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में आपातकालीन स्थिति का सबसे उच्च स्तर लागू किया गया है। आयोग ने जोर देकर कहा कि फिलहाल पूरे NCR में केवल Stage III लागू है, Stage IV नहीं।
GRAP Stage III और इसकी स्थिति
GRAP के Stage III को तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) “गंभीर” श्रेणी में पहुंचता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार AQI स्केल इस प्रकार है: 0-50: अच्छा,51-100: संतोषजनक, 101-200: मध्यम, 201-300: खराब, 301-400: बहुत खराब, 401-500: गंभीर। इस आधार पर, Stage III तब लागू होता है जब AQI 401 से 500 के बीच आता है।
Stage III में लागू प्रमुख प्रतिबंध
Stage III के तहत कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए जाते हैं। इनमें गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्त करने वाले कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, डीजल जेनरेटर सेट्स के उपयोग पर रोक, उद्योगों में कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय, सड़कों पर यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाना, और कुछ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर अतिरिक्त प्रतिबंध शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य गंभीर वायु प्रदूषण से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

















