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NALSA: डायल करें 15100, मुक्त में कानूनी सहायता पाएं

NALSA: समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बता दे कि नालसा का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकें।

 

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा के निर्देशानुसार गांव खोरी में कानूनी सहायता क्लिनिक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडवोकेट पूनम शर्मा व पैरा लीगल वॉलिंटियर्स भारत भूषण ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया।

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उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे कानूनी सहायता क्लिनिक में जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है।

समाज के गरीब, मजदूर, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नालसा के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हरियाणा में जिला स्तर ही नही गांवो में इनके केद्र बनाए हुए है।

इसी के तहत लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें कानूनी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है।

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उन्होंने नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया और कहा कि वे सभी किसी भी कानूनी सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में इस हेल्पलाइन के बारे में अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का आह्वान किया गया।

उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी टोल-फ्री नम्बर पर 24 घंटे उपलब्ध है और भारत के किसी भी हिस्से से फोन करके सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना है

रेवाड़ी कहां कहां है क्लिनिक: बता दे रेवाड़ी में चार जगह​ कानूनी सहायता क्लिनिक शिविर जारी है जहां पर कोई भी निशुल्क सहायता ले सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्य कानूनी सहायता क्लिनिक गांव खोरी, बीकानेर, डहीना, खड़खड़ा में चलाए जा रहे हैं।

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