Haryana से बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को चंडीगढ़ में एक घंटे 30 मिनट तक चली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई अहम घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की सहायता राशि देना और ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 20 साल पुराने मकानों के मालिकों को मालिकाना हक देना।
आढ़तियों को मिलेगा 3.10 करोड़ रुपये का राहत पैकेज
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने राज्य के आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान आढ़तियों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए लिया गया है।
सीएम सैनी ने बताया, “हमें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आढ़तियों को रबी सीजन में भारी नुकसान हुआ है। सरकार उनकी समस्याओं को समझती है और इसीलिए हमने उन्हें एकमुश्त राहत देने का निर्णय लिया है।”
कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही आढ़तियों को यह राशि वितरित की जाएगी।
ग्राम पंचायत भूमि पर बने 20 साल पुराने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत भूमि पर बने 20 साल से अधिक पुराने मकानों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने ग्राम कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन की मंजूरी दी है, जिसके तहत जो लोग पंचायत की जमीन पर पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।
क्या हैं इस योजना के प्रावधान?
- इस योजना के तहत 500 वर्ग गज तक की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा।
- मालिकाना हक का निर्धारण 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे कलेक्टर रेट पर जमीन देने की मंजूरी डायरेक्टर स्तर पर ही दी जा सकेगी और कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से पंचायत की जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
हरियाणा वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन रूल्स-2024 को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में हरियाणा वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन रूल्स-2024 को भी मंजूरी दी गई। इस नियम के तहत वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
क्या होंगे नए बदलाव?
- वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी।
- जंगलों में किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
- परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
कैबिनेट बैठक में और क्या फैसले लिए गए?
सीएम नायब सैनी ने बताया कि बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हालांकि, कुछ फैसलों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जबकि कुछ निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
सीएम सैनी ने कहा, “कुछ फैसले कैबिनेट में पास हो चुके हैं, जबकि कुछ फैसलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुझे सौंपा गया है। हम हरियाणा की जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।”
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से राज्य के कई वर्गों को राहत मिलेगी। आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से व्यापारियों को बड़ा सहारा मिलेगा, वहीं पंचायत की जमीन पर रह रहे परिवारों को मालिकाना हक मिलने से उनका जीवन आसान होगा। इसके अलावा, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन रूल्स-2024 से वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
सरकार के इन फैसलों को जनता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।