Chief Minister Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी पर हरियाणा सरकार देगी 71 हजार, बस ये करना होगा

योजना की पात्रता शर्तो को पूरा करने पर ही मिलती है सहायता राशि
SHADI YOJNA HARYANA

 

Chief Minister Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी क्रियान्वित की हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।Chief Minister Vivah Shagun Yojana

उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती हैChief Minister Vivah Shagun Yojana

 

श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह पंजीकरण शरू
श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह पंजीकरण शरू

पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000/- अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000/- की सहायता राशि दी जाती है।Chief Minister Vivah Shagun Yojana

इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000/- अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000/- की अनुदान राशि दी जाएगी।Chief Minister Vivah Shagun Yojana

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है।

आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

दस्तावेजChief Minister Vivah Shagun Yojana

  • लडकी का जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल की मार्कशीट
  • लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल की मार्कशीट
  • परिवार का राशन कार्ड
  • आवेदक की बैंक की पासबुक
  • आधार कार्ड
  • रिहायशी प्रमाण पत्र
  • बीपीएल संख्या
  • लडक़ी का आधार कार्ड,
  • लडक़े व लडक़ी का फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी का कार्ड

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के उद्देश्य

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को समर्थन और सम्मान देना है। यहाँ मुख्य उद्देश्य हैं:

  • वित्तीय सहायता: बेटियों की शादी के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय बाधाएं इस महत्वपूर्ण आयोजन के जश्न में बाधा न बनें।
  • विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहन: कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
  •  कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।
  •  महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना और सम्मानजनक, गरिमापूर्ण विवाह सुनिश्चित करना है।
  • महिला सशक्तिकरण: विधवाओं की बेटियों, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों का समर्थन करना।
  • सामाजिक समानता को बढ़ावा देना: अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और अन्य कम आय वाले वर्गों की लड़कियों को लाभ प्रदान करना।