Breaking News: हरियाणा सरकार ने बडा फैसला लिया है। इस फैसले के चलते हजारों लिपिकों को बडी राहत मिल गई है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने लिपिक वर्ग को राहत देते हुए यह घोषणापत्र जारी किया कि 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक की हड़ताल अवधि को ‘लीव ऑफ द काइंड ड्यू’ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।Breaking News
मिलेगी बडी राहत: वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह अवधि सामान्य हड़ताल की तरह सेवा में व्यवधान नहीं मानी जाएगी और संबंधित कर्मचारियों का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। सरकार के इस फैसले को लिपिक वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।Breaking News
आदेश जारी: जारी निर्देशों के अनुसार, हड़ताल अवधि का समायोजन सबसे पहले कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) से किया जाएगा। यदि अर्जित अवकाश पर्याप्त नहीं है तो हाफ-पे लीव से समायोजित किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई अवधि शेष रहती है तो उसे अग्रिम अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
यह अग्रिम अवकाश भविष्य में कमाई जाने वाली अर्जित छुट्टियों से समायोजित किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय एकमुश्त राहत के तौर पर लिया गया है और भविष्य में इसे किसी भी हड़ताल की मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।विभागीय स्तर पर इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए सभी शाखाओं को निर्देश भेजे जा रहे हैं ताकि अवकाश समायोजन और वेतन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।Breaking News
यह आदेश केवल उन लिपिकों पर लागू होगा जिन्होंने 12 से 16 अगस्त 2024 के बीच हुई हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वेतन भुगतान से पहले संबंधित एसएएस कैडर अधिकारियों से हड़ताल अवधि और अवकाश समायोजन का पूरा सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। लंबे समये इसको लेकर मांग की जा रही थी तो अब पूरी हो गई है।Breaking News
राज्य सरकार के इस कदम से उन हजारों लिपिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो हड़ताल अवधि के कारण वेतन कटौती और सेवा व्यवधान को लेकर चिंतित थे। अब स्पष्ट आदेश के बाद कर्मचारी नियमित रूप से अपनी सेवा अवधि में लौट सकेंगे और इस अवधि को उनके रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की बाधा के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा।

















