Breaking News: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिले के निजी प्ले स्कूलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जो भी प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, उन्हें नियमानुसार तुरंत बंद कराया जाएगा।Breaking News
आयोग के सदस्य गणेश कुमार और सुमन राणा ने शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों व स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की जवाबदेही पर जोर दिया।Breaking News
बैठक में आयोग की सदस्य सुमन राणा ने कहा कि यदि किसी विद्यालय में बच्चों के साथ शोषण, दुर्व्यवहार या उनके अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसकी सूचना तत्काल जिला बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।Breaking News
जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव ने बताया कि जिले में प्ले स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल पर जारी है। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने सभी निजी प्ले स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं।Breaking News
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जो भी संस्थान बिना पंजीकरण के पाए जाएंगे, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आयोग की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि सभी संस्थानों का पंजीकरण शीघ्र पूरा कराया जा सके।

















