हरियाणा: हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से PGT गणित के 315 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था, जिसका 6 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट भी जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने इसे रिजल्ट का कैसिंल कर दिया गया है।Join Indian Army: अग्निपथ भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए किन जिलों के लिए होगी भर्ती
हाई कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियां के लिए अलग-अलग सूची बनाई गई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के चलते अब हरियाणा- पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से इस रिजल्ट को अवैध बताते हुए इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है।
जानिए क्यों किया भर्ती को किया कैंसिल
महेंद्रगढ़ की रहने वाली प्रमिला की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस भर्ती को रद्द करने की मांग की गई थी। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि उन्हें PGT गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया।
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा अंक मिले हैं, इसके बावजूद भी विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। याची ने BC श्रेणी मे 100 मे से 41.85 अंक हासिल किए थे.वही सामान्य श्रेणी की लिस्ट 38.04 पर थी।Rewari Gurugram Highway: गुड़गांव-रेवाड़ी सफर होगा सुहाना ! मार्च तक हाईवे बनकर हो जाएगा तैयार
नहीं आया मेरिट लिस्ट में नाम
विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट के समय श्रेणीवार पदों के चार गुना आवेदकों को नेक्स्ट स्टेप के लिए शार्ट लिस्ट किया जाना था। इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आवेदकों की मेरिट लिस्ट बनाई थी और इसके चलते यांची जिसने सामान्य श्रेणी के आवेदक से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उसे योग्य नहीं माना गया और अर्थात उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया।
इसी को लेकर छात्रा ने याचिका दायर की तथा उसकी श्किायत पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
















