PACL Refund : एक समय था जब PACL की तूती बोलती थी. इनता निवेश था कि बैठक करने व किस्त लेने इसके एजेंट कार से आते थे. बस फिर क्या था एक ऐसा समय आया कि करोडो लोगो का निवेश ठप हो गया. जिसकी रिकवरी के लिए आज भी कोट के चक्कर काट रहे है. एक बार फिर सेबी के आदेशो के चलते एक उम्मीद जगी हुई है.
रेवाडी जिला सचिवालय पर लगी भीड: PACL कंपनी में फंसे निवशकों के पैसे Refund होने की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो रेवाड़ी जिला सचिवालय में लोग फाइल जमा करवाने वालो की भीड जमा हो गई.
हालांकि कई दिनों से पहले से जमा की जा रही थी। लेकिन आज मीडिया में दिये बयान में डीसी राहुल हुड्डा ने कहा है कि फाइल जमा कराने को लेकर उनके पास कोई आदेश नहीं आयें है। इसलिए लोग फाइल जमा कराने के लिए परेशान ना हो।
काफी दिनों से थोड़े-थोड़े लोग जिला सचिवालय में पहुँचकर फाइल जमा करा रहे थे. जिन विंडो पर फाइल जमा की जा रही है। उसपर नोटिस चस्पा भी किया हुआ है की क्या दस्तावेज़ चाहिए होंगे और कौन लोग कैसे फाइल जमा करा सकते है।
PACL का गढ रहा है रेवाडी: PACL में सबसे ज्यादा निवेश रेवाडी में ही था। यहां पर न केवल ज्यादा एजेंंट थे, वही एनसीआर का सबसे बडा कार्यालय भी यह पर था। दिल्ली से सटे व एनसीआर में सबसे ज्यादा कमाई रेवाडी से ही की थी।
PACL Refund News: अगर आपने या फिर आपके किसी भी जानने वाले ने पर्ल्स / पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड में पैसा लगा रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है. आज सेबी की तरफ से एक बयान दिया गया है, कि पीएसीएल ने लगभग 21 लाख निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है. ओर बचा हुआ पेसा भी वापिस होगा.
2015 में सेबी ने पैसा लौटाने का दिया था आदेश
सेबी ने बयान में कहा कि अभी तक लोढ़ा समिति ने 19,000 रुपये तक की बकाया राशि वाले कुल 20,84,635 पात्र आवेदनों के संबंध में सफलतापूर्वक रिफंड कर दिया है. यह राशि कुल मिलाकर 1,021.84 करोड़ रुपये है.
सेबी ने दिसंबर, 2015 में निवेशकों का पैसा न लौटाने पर पीएसीएल और उसके नौ प्रवर्तकों एवं निदेशकों की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था. इसके पहले बाजार नियामक ने 22 अगस्त, 2014 को कहा था कि पीएसीएल और उसके प्रवर्तक एवं निदेशक निवेशकों का पैसा लौटाएं. बकायेदारों को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर योजनाओं को बंद करने और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था.
60,000 करोड़ से ज्यादा किया जमा
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपनी जांच में पाया था कि एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर निवेशकों से पैसे जुटाने वाली पीएसीएल ने गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा एकत्र किए थे. इन निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे लौटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की थी.
क्या है नियम: सेबी के अनुसार निवेश किया पैसा सभी का वापिस होना है। लेकिन इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पडेगा। जैसे रिकवरी हो रही है। निवेशको की राशी लोटाई जा रही है।
SMS का करेें इंतजार: सेबी ने कहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए निवेशकों को ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अगर आप खुद निवेशक हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तभी सब्मिट करें, जब आपको अपने नंबर पर SMS मिले। आमजन से अपील है कि भ्रमित नहीं हो सिर्फ मैसेज आने का इंतजार करें।