EPFOकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारकों के लिए नया साल बडी खुशिया लेकर आया है। इस साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी देश में स्थित किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद नोकरी से सेवानिवृत होकर अपने अपने ही जिले यानि यानि घर पर ही यह सहूलियत होगी।
EPFO पहले क्या था नियम: बता दे इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारकों को सेवानिवृति पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से चयनित चार बैंकों में ही पेंशन दी जाती थी। ऐसे में उनको नया खाता खुलवाना पडता था, इतना ही नहीं इसके लिए नोमिनी का ज्वाइंट खाता भी जरूरी था।
EPFO जानिए क्या है नया नियम: बता दे कि कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा ये नया नियम पास किया गया है।
इस सीपीपीएस के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। बता दे कि ईपीएफओ के एक सहायक आयुक्त के मुताबिक, वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यवस्था बनाते हैं।
ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने घर चला जाता है तो बैंक शाखा (जिस बैंक के साथ ईपीएफओ ने करार किया है) की अनुपस्थिति के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में बडी परेशानी होती थी। ऐसे में कर्मचारियो को अपने गृह क्षेत्र में दूसरे बैंक में खाता खुलवाना पडता था।
EPFO पेंशन के लिए कौन है पात्र, जनिए नियम
- कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए और उसने 10 साल की सेवा पूरी की हो।
- नौकरी कच्ची या पक्की को कोई रोल नही है
- वह 58 वर्ष की आयु होने पर उसे सेवानिवृत माना जाएगा
- वह 50 वर्ष का पूरा होने के बाद कम दर पर अपनी ईपीएस ले सकता है।
- पेंशन को दो साल (60 वर्ष की आयु तक) के लिए आगे भी बढ़ा सकता है।
- बढाने वाले को प्रत्येक वर्ष चार प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी
- 50 वर्ष का पूरा होने पर पेंशन ने सकते है लेकिन कम दर से मिलेगी।
EPFO नियम में किया बदलाव: अब पेंशनधारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होने के बाद तुरंत उस बैंक में जमा हो जाएगी, जिसमें कर्मचारी चाहता है यानि जहां पर उसकी सुविधा के चलते बैंक है।