EPFO में 42 फीसदी क्‍लेम हो रही रिजेक्‍ट, जानिए क्या है वजह ?

EPFO 2

आन लाईन होने के बावजूद दलालो से नहीं मिली राहत, कई केस पहुचे अदालत
EPFO Rejections:कर्मचारियों की ओर हर माह वेतन से पीएफ काटा जाता है। लंबेे समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियो के  EPFO  खातें मोटी राशि जमा हो चुकी है। हाल की आई एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ में किये जाने वाले करीब 40 से 15 फीसदी क्लेम के आवेदन रिजेक्ट हो जाते है।

कापडीवास भिवाडी पैराफेरी मार्ग पर Gambler दबोचा, 10320 रूपए नकदी बरामद

ईपीएफओ (EPFO) निवेश के लिए काफी अच्छा तरीका है। इसमें कर्मचारी के साथ कंपनी द्वारा भी योगदान किया जाता है। लेकिन क्लेश लेने के लिए किय गया आवेदन बार बार रिजेक्ट होना एक बडी आफत बनता जा रहा है।

दलालो से मिली निजात ?

लोगो को उम्मीद थी आन लाईन से लोगों का जल्दी कार्य होगा तथा दलालो से राहत मिलेगी। कुछ लोगो का दावा है कि विभाग मे दलालो की मिलीभगत से कार्य रोक दिए जाते है तथा सेवा शुलक मिलने पर उसे ठीक कर दिया जाता है। ऐसा ही एक केस अदालत मेंं पहुच गया है। जिससे पहले उसका क्लेम रोक दिया गया तथा बाद में दलाल के माध्यम से कर दिया हैंं। शिकायत दोनो कॉपी साथ लगाते हुए EPFO के अधि​कारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

EPFO

जानिए क्यों होते है EPFO क्लेम रिजैक्ट

ज्वाइंट बैंक अकाउंट
ईपीएफओ क्लेम तब भी रिजेक्ट होता है जब आप किसी ज्वाइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स दर्ज करते हैं। ईपीएफओ केवल सिंग्ल बैंक अकाउंट में ही निकासी करता है। अक्सर लोग पैसे लेने के लिए सयुंक्त खाता दे दे देते है। केवल सेवानिवृत पर ही सयुंक्त खाता दे, नौकरी के दौरान पैसे निकासी के​ लिए ऐसा नहीं करें।

गलत जानकारी देना
अगर आप क्लेम करते वक्त कोई भी गलत जानकारी दे देते हैं तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में क्लेम करने से पहले आपको एक बार सभी जानकारी को चेक करना जरूरी है।कॉलम में सही डिलेस्ट का मिलान होना जरूरी है।

Bihar News: अब राजद नहीं, भाजपा बन जाएगी सबसे बड़ी पार्टी, जानिए कैसे ?

जानकारी गलत होना EPFO
दरअसल, कई बार यूजर गलत जानकारी भर देतें हैं। इसके अलावा कई बार यूजर्स को डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी से अलग जानकारी भर देते हैं। जानकारी के गलत भरने की वजह से भी ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सही और जरूरतमंद की जानकारी की फिल करें।

Rewari Police: बेहतर समन्वय बनाने के लिए SP Rewari ने ली पंच प्रतिनिधियो की बैठक

जन्म तिथि गलत होना
कई मामलों में पता चला है कि यूजर के डॉक्यूमेंट में दी गई जन्म तिथि भरते समय EPFO अलग होती है। इसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको क्लेम भरते समय एक बार ईपीएफओ के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में दिया गया डेट ऑफ बर्थ को जरूर चेक करना चाहिए। अगर पहले रिकोर्ड में गलती है इसे अपने कागजात देकर ठीक करवा लें।

केवाईसी प्रक्रिया पूरी ना होना EPFO
अगर आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं है तब भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में क्लेम से पहले केवाईसी प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। वर्तमान में यूएएन नंबर (UAN Number) को भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना जरूरी है।