रेवाडी: जिले में लंबे समय बाद एक बार फिर रविवार को कोरोना बम फूटा। एक ही दिन में 8 नए संक्रमित मिले हैं। इससे जिले में कुल 13 एक्टिव केस हो गए हैं। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है। इधर, प्रदेश में मिल रहे केस के चलते सबसे पहले शिक्षण संस्थानों पर रोक के आदेश जारी हो चुके हैं। रविवार को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से निर्देश जारी करते हुए सभी कॉलेजों के साथ ही विश्वविद्यालयों को भी 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।
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आनलाइन होगी पढाई: शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे। पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था अपनाई जाएगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को आना होगा, यहीं से वह विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ 12 जनवरी को प्रात: 5 बजे तक बढ़ा दी है।
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिला में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। वहीं रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी।
वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को प्रवेश दिया तो संस्थान जिम्मेदार:
डीसी यशेन्द्र सिंह ने जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों जिनमें सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।
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फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी पर सुरक्षा चक्र तैयार किया इसमें टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन भी शामिल
डीसी ने कहा कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व वैक्सीन की भी एक भी डोज नहीं लगवाने वालों के साथ-साथ दूसरी डोज ड्यू होने वालों पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी संस्थान में भी कोविड उचित व्यवहार का उल्लंघन मिला तो संबंधित संस्थान पर भी 5000 रुपए का जुर्माना होगा।
जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिलावासियों को कोविड से बचाव के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। इसमें टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन व कोविड-19 उचित व्यवहार शामिल है।
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पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाईव फोल्ड स्ट्रैटजी की पालना कराएंगे। सभी इंसिडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
खेल परिसरों पर लागू होंगे ये नियम:
खेल परिसरों के संचालन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। खेल परिसर व स्टेडियम आउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के साथ जारी रहेंगी। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी।