सावधान! दिल्ली में अब इन वाहनों की Entry पर रोक, जानिए क्यों ?
दिल्ली: एक बार फिर राजधानी में प्रदूषण का कहर बढ गया है।बीच लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। अब दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल गाड़ियों के सड़क पर चलने की रोक लगा दी गई है।
इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहर का रूप ले चुकी है। ऐसी आबोहवा में लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। इस बीच लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं।कोराना का कहर: 24 घंटे में 642 मरीज, दो की मौेत, फिर से लग सकता है पाबंधियां
अब दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल गाड़ियों के सड़क पर चलने पर रोक रहेगी। केवल बीएस-6 डीजल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। साथ ही गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक शामिल है।
ग्रैप कार्य योजना में कितने चरण होते हैं?
ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 विभिन्न चरणों के हिसाब से बांटा गया गया है। ग्रैप का चरण-l उस वक्त लागू होता है, जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है।Weather: दिल्ली हरियाणा में बढ़ी ठंड, सुबह-शाम कोहरा और कंपकंपी, जानिए कब होगी बारिश
ग्रैप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच ‘बहुत खराब’ मापा जाता है। चरण II के तहत कार्रवाई एक्यूआई के 301-400 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जाती है।
चरण III ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। इस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है। ग्रैप के चरण III के तहत कार्रवाई एक्यूआई के 400 से अधिक के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जाती है।