Arvind Kejriwa को मिली जमानत, जानिए किन शर्तो का पालन है जरूरी

KEJRIWAL

Arvind Kejriwa: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शुक्रवार को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को फिर से केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।

 

जानिए जमानत की क्या है शर्त: सीएम अरविंद (CM kejriwal)  केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई को जल्द खत्म कर उन्हें 1 जून तक की राहत प्रदान की है। इस दौरान वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते है। लेकिन जमानत के साथ कुछ शर्त भी लगाई हैं जिनका उनको पालन करना होगा।

 

हालांकि उन्हें सीएम  Arvind Kejriwa आफिस जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, शराब घोटाले से जुड़े इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह से बातचीत करेंगे।

 

आप ने मनाया जश्न:

जैसे ही कार्यकर्ताओ का पता चला कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो आप कार्यकर्ताओं कें खुशी की लहर दौड उडी।

 

संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आज ही किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं.

02 जून को करना होगा सरेंंडर: ईडी के वकील एसवी राजू ने संजय सिंह का केस सामने रखा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोई समानांतर न बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर करना होगा।