Election : अगर आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र बनवाने का एक और मौका है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं
हरियाणा में लोकसभा के चुनाव इसी साल होने है। चुनावो की प्रकिया जारी हैं। वही नई वोट बनाने का कार्य भी जारी है।
ऑनलाइन आवेदन कर हासिल करिये वोटर कार्ड
18 से 19 आयुवर्ग के युवा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाते हैं। उन्हें वोटर आई कार्ड बनवाना झंझट भरा कार्य लगता है। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें केवल प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या फिर वह भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा है कि जो युवक या युवती एक जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पार कर चुके हैं, उन्हें लोकसभा नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना वोट बनवा लेना चाहिए। 26 अप्रैल तक वोट बनवाया जा सकता है।
डीसी ने कहा कि हर एक मतदाता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान करना चाहिए।
लोकसभा चुनाव के तहत हरियाणा प्रदेश में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए इस तिथि से पहले युवाओं को आवेदन करना होगा। जो युवा एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, वे अपने नजदीक के पोलिंग स्टेशन से संबंधित बीएलओ से फार्म संख्या 6 लेकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वोटर आई-कार्ड क्यों जरूरी
वोटर आई-कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिएहोता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।
जानिए कौन बनवा सकता है वोटर कार्ड
– जो भारत का नागरिक हो।
– जिसकी उम्र 01 जनवरी 2019 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
– जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म जरूरी
फॉर्म-6 – वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7 – वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8 – बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए – एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए – एनआरआई के लिए।
(नोट- अगर आप एक से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में मकान बदलते हैं तो आपको पता बदलवाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा।)
– फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
वोटर आई कार्ड के लिए चाहिए ये कागजात
– हाल में खींची गई दो कलर फोटो
– आयु प्रमाणपत्र – नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
– पता – बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।
सीईओ डाट ईसीआईहरियाणा डाट जीओवी डाट इन वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए एक और हेल्पलाइन एनवीपीएस पोर्टल है। इसके बारे में वोटर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 से भी जानकारी ली जा सकती है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई (On line Apply)
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ पर जाकर न्यू वोटर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी पूरे विस्तार के साथ सही भरनी होती है।
फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी। इसके बाद पता और आयु प्रमाणपत्र स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे। यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे।
कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई (how to apply)
अब जनवरी में निर्वाचन आयोग की ओर से फॉर्म बांटे जाएंगे। फॉर्म पर अपनी हाल में खींची गई एक कलर फोटो लगानी होगी। साथ ही ऊपर बताए बाकी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद बीएलओ खुद घर-घर जाकर मतदाता को उनका वोटर कार्ड देकर आएंगे।
हेल्पलाइन (HELPLINE)
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
– अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
– आयु प्रमाण पत्र के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। बीएलओ उस अड्रेस पर जाकर आपके मिलने पर उस पता को सत्यापित कर देगा।