PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) की शुरुआत भारत सरकार ने 18 फरवरी 2016 को की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
🔍 योजना का उद्देश्य
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से हुई फसल क्षति की भरपाई देना।
खेती को जोखिममुक्त बनाना और किसानों की आय को सुरक्षित करना।
कृषि क्षेत्र में स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देना।
🧾 कौन लाभ ले सकता है?
सभी श्रेणियों के किसान – ऋणी (Loaned) और गैर-ऋणी (Non-loaned)।
जिन किसानों ने फसल के लिए कृषि ऋण लिया है, उनके लिए बीमा अनिवार्य होता है।
बाकी किसान स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं।
💰 प्रीमियम दरें (किसान द्वारा देय हिस्सा)
| फसल का प्रकार | प्रीमियम दर |
|---|---|
| खरीफ फसल | 2% |
| रबी फसल | 1.5% |
| वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल | 5% |
बाकी का प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।
📆 2025 खरीफ सीजन के लिए अंतिम तिथि
वर्तमान में 14 Aug 2025 आवेदन की आखिरी तिथि
कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 तक किए जाने की संभावना है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है।
📝 कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन पोर्टल:
https://pmfby.gov.inजन सेवा केंद्र (CSC)
बैंक शाखाएं
कृषि विभाग के कार्यालय
📂 आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
बुआई प्रमाण पत्र या किसान पंजीकरण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
✅ बीमा कब मिलेगा?
बीमा की राशि निम्नलिखित स्थितियों में मिलती है:
सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप, आंधी, बिजली गिरना जैसी प्राकृतिक आपदाएं
खेत में खड़ी फसल, कटाई के बाद की फसल या खेत में गिरने वाली फसल की क्षति होने पर
📞 संपर्क / शिकायत के लिए
टोल फ्री नंबर: 1800-180-1551
पोर्टल: https://pmfby.gov.in
नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक शाखा

















