PAYTM के बाद अब इस सहकारी बैंक का लाईसेंस रद्द, जानिए ग्राहकों का क्या होगा ?

RBI

RBI: आरबीआई ने कहा, ‘‘जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक  (RBI news) के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा।’ इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक बसमतनगर, महाराष्ट्र (Jai Prakash Narayan Nagari Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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यह सहकारी बैंक मौजूदा हालात में अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण रूप से (RBI news) भुगतान कर पाने में असमर्थ है। लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बैंक को ‘बैंकिंग’ व्यवसाय से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

रद्द हुआ लाइसेंस

आरबीआई ने छह फरवरी, 2024 को कारोबार समाप्ति से बैंक का लाइसेंस रद्द (Jai Prakash Narayan Nagari Cooperative Bank) करते हुए कहा कि इस बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह है।

ग्राहकों को वापस मिलेगा पूरा पैसा
सहकारी बैंक के परिसमापन पर उसके प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा पाने का अधिकार होगा।

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आरबीआई  (RBI) ने बयान में कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से इस बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।