Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति व हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट पर निगांहे टिकी हुई है। चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित कर दी है। अब 26 को पता चलेगा कि CM नायब सैनी की नियुक्ति रद होगी या नहीं।
बता दे कि याचिका के बाद केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा सचिव व सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है। Haryana News
याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट इस मामले में पहले इस नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी कर चुका है। नियुक्ति तो गल्त थी ही वहीं सीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें नियमों कर सरेआम अवहेलना की गई है।Haryana News
याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा है कि संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन करते हुए हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया।Haryana News
याचिका में कहा है इस संशोधन के तहत विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से सिर्फ 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि यहां पर नियमों तोड कर मंत्रिमंडल बनाया गया है।Haryana News
90 सदस्यीय विधानसभा में हरियाणा में यह संख्या 13 है इसके अलावा एडवोकेट जनरल के पास भी कैबिनेट रैंक होता है। इस लिहाज से हरियाणा में यह संख्या 15 हो गई है, जो कि संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है।Haryana News