Haryana के इस शहर में DC ने लगाई धारा 163

On: August 10, 2024 5:59 PM
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Haryana: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में रविवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंच रहे है। इसी चलते उपायुक्त की ओर से जिला रेवाड़ी में धारा 163 लगाई गई है।

बता दे कि रविवार 11 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह के रेवाड़ी हॉफ मैराथन सहित अन्य कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में रविवार 11 अगस्त को यूएवी-ड्रोन का प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध (निषेध) लगा दिया है।

उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि उक्त आदेश की पालना में कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों सहित अन्य ड्यूटी दंडाधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों तथा सभी उप मण्डल दण्डाधिकारियों को आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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