Delhi News: 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहाई, जानिए जानिए किन शर्तों पर जमानत?

MANISH SISODIYA

Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। वे पिछले करीब 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। जैसे ही जेल छुटकर बाहर आए तो आते ही भारत माता के जयकारे लगाए।

 

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी है। वो जेल से सीधा सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तथा उसके परिवार से मुलाकात की।

 

बता देकि आप नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली की अदालत में जमानती बॉण्ड भरा है कई शर्ता के आधार पर उनको जेल से रिहाई दी गई है।

TIHAD JAIL DELHI
जानिए किन शर्तों पर जमानत?

  • 10-10 लाख के 2 मुचलको पर ज़मानत
  • पासपोर्ट जमा करें
  • हर हफ्ते सोमवार, गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करें
  • गवाहों को प्रभावित न करें

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है।

आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीद जताई कि जेल में बंद AAP के अन्य नेताओं को भी इंसाफ मिलेगा।